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Friday 3 April 2020

12वीं छात्रा की याचिका पर हाईकोर्ट ने कहा- विशेष मामलों में नाबालिग भी कर सकते हैं अंगदान

देश मे अगर कोई नाबालिग अपने अंग दान करना चाहता है तो वह कर सकता है, लेकिन सिर्फ कुछ खास परिस्थितियों में। यह टिप्पणी करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस संजीव सचदेवा की एकल पीठ ने एक अहम व्यवस्था दी है। हाईकोर्ट ने 12वींकी छात्रा की याचिका पर दिल्ली के साकेत स्थित मैक्स सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल को निर्देश दिया है कि वह याचिकाकर्ता छात्रा की शारीरिक जांच लिवर ट्रांसप्लांट के दो एक्सपर्ट डॉक्टर्स से कराए।

आज फैसला लेगाकोर्ट

कोर्ट ने कहा किदोनों डॉक्टरों का पैनल लड़की की जांच कर यह देखे की लिवर का टुकड़ा दान करने में उसके जीवनतो कोई खतरा नहीं होगा। यह रिपोर्ट कोर्ट के समक्ष पेश की जाए। रिपोर्ट के आधार पर हाईकोर्टशुक्रवार दोपहर 2 बजे सुनवाई कर यह निर्णय लेगाकि नाबालिग लड़की को उसके पिता को लिवर का टुकड़ा दान देने की अनुमति दी जा सकती है या नहीं?

कुछ खास परिस्थितियों में मिल सकती है अनुमति

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक 12वीं की छात्रा की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि नाबालिग अपने अंग दान कर सकते हैं, लेकिन यह बात हर मामले में लागू नहीं की जा सकती। इसकी अनुमति कुछ खास परिस्थितियों में ही दी जा सकती है।



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High court's comment on minor's petition, said- minor can also donate organs in special cases, Judiciary of India


from Dainik Bhaskar /national/news/high-courts-comment-on-minors-petition-said-minor-can-also-donate-organs-in-special-cases-127096371.html

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